अयोध्या मामले पर सर्वोच्च न्यायलय का फैसला आने के बाद फैसले के खिलाफ फेसबुक पर कथित रूप से आपत्तिजनक टिप्पणी पोस्ट करने के लिए गुरुवार को एक व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।
The Week के अनुसार पुलिस ने गुरुवार को बताया कि ओमान में नौकरी कर रहे मुजफ्फरनगर के चरथावल कस्बे के मदीना कॉलोनी निवासी बबलू खान अयोध्या प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट द्वारा शनिवार को दिए गए निर्णय को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, बबलू खान के खिलाफ IPC की धारा 153A और 505 तथा IT Act की धारा 66 के तहत मामला दर्ज किया गया है।
चरथावल S.O. सूबे सिंह यादव ने बताया कि चरथावल की मदीना कॉलोनी निवासी बबलू खान पुत्र अनीस पठान नामक युवक ने अपनी फेसबुक ID से अयोध्या पर दिए गए इस फैसले के विरोध में आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी, जिससे वर्ग विशेष के बीच वैमनस्यता उत्पन्न होने का अंदेशा उत्पन्न हो गया। इस पर जिला मुख्यालय से पहुंची साइबर सेल की टीम ने इस पूरे मामले की जानकारी ली। इसके बाद देर रात चरथावल थाने में आरोपी बबलू खान के खिलाफ 135-A, 505 व 66, IT Act के तहत रिपोर्ट दर्ज कर ली गई।
पुलिस ने बताया कि आरोपी का पासपोर्ट रद्द कराने के लिए कदम उठाए गए हैं।
वहीँ इसी तरह के एक और मामले में रोहाना खुर्द गांव के रहने वाले साबिर अली को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है।
पुलिस ने बताया कि एक अन्य घटना में सोशल मीडिया पर एक खास समुदाय के खिलाफ आपत्तिजनक सामग्री पोस्ट करने के आरोप में साबिर अली को गिरफ्तार किया गया है।
9 नवंबर को अयोध्या मामले पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था, इस फैसले के आने से पहले ही हर राज्य के शासन-प्रशासन ने सोशल मीडिया पर किसी भी तरह की आपत्तिजनक या भड़काऊ पोस्ट डालने पर पूरी तरह से पाबंदी लगाते हुए सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी थी मगर इसके बाद भी कुछ लोग सोशल मीडिया पर इस तरह की हरकतें करने से बाज नहीं आए।
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