बेंगलुरु से 50 किलोमीटर दूर रामनगर जिले के कनकपुर में सथानूर के पास एक मवेशी व्यापारी इदरीस पाशा की हत्या के मामले में बजरंग दल के एक कार्यकर्ता पुनीत केरेहल्ली सहित पांच लोगों को राजस्थान के बांसवाड़ा से गिरफ्तार किया गया है।
31 मार्च को केरेहल्ली और उसके आदमियों ने कथित तौर पर गायों को कर्नाटक के मांड्या से तमिलनाडु ले जा रहे तीन लोगों को रोका और उन पर हमला किया। 1 अप्रैल को इदरीस पाशा (35) सथानूर पुलिस स्टेशन के पास मृत पाया गया था। पाशा के भाई ने उसी पुलिस स्टेशन में केरेहल्ली और अन्य के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी।
लिंचिंग मामले में बजरंग दल कार्यकर्ता पुनीत केरेहल्ली मुख्य आरोपी है। उसने कथित तौर पर हत्या को रफा-दफा करने के लिए पशु व्यापारी के खिलाफ सथानूर थाने में मामला दर्ज कराया और बाद में फरार हो गया था।
पुलिस द्वारा मामले से निपटने में लापरवाही बरतने को लेकर कर्नाटक के नागरिकों और नागरिक अधिकार संगठनों ने आलोचना की। मामले को ठीक से हैंडल नहीं करने को लेकर विपक्षी नेताओं ने भी पुलिस विभाग की जमकर खिंचाई की थी, आखिरकार बुधवार 5 अप्रैल को राजस्थान के बांसवाड़ा से पांच लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया।
हालांकि, हत्या का मामला दर्ज करने से पहले सथानूर पुलिस ने केरेहल्ली की शिकायत के आधार पर पशु ट्रांसपोर्टरों के खिलाफ ही मामला दर्ज किया था. केवल बाद में उन्होंने केरेहल्ली के खिलाफ प्रति-शिकायत दर्ज की, जिसने कथित तौर पर पीड़ितों से मारपीट करने से पहले 2 लाख रुपये मांगे थे।
FIR में कहा गया है कि इदरीश और दो अन्य अपने दस्तावेजों के साथ मवेशियों को पड़ोसी राज्यों में बेचने के लिए ले जा रहे थे। केरेहल्ली और उसके गुंडों ने उन्हें रोका, उन्हें जाने देने के लिए 2 लाख रुपये की मांग की और अंत में उनका पीछा किया और एक को मार डाला।
केरेहल्ली ने पहले एक वीडियो जारी कर कहा था कि वह कानूनी रूप से केस लड़ेंगे। उन्होंने दावा किया कि किसी भी कानून का उल्लंघन नहीं किया गया है और न ही किसी से पैसे की मांग की गई है। उन्होंने दावा किया कि उनका आंदोलन पैसा बनाने के लिए नहीं था और आरोप लगाया कि मांड्या से हलागुरु और सथानूर तक मवेशियों की लगातार आवाजाही थी और इसे राजनेताओं का समर्थन था।
सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक सरकार से तहसीन पूनावाला बनाम भारत संघ मामले में सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कहा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि मोब लॉन्चिंग जैसे हेट क्राइम्स को समाप्त करने के लिए निवारक, उपचारात्मक और दंडात्मक उपाय किए गए हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने इसमें आदेश दिए थे कि अन्य बातों के साथ-साथ ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए प्रत्येक जिले में नोडल अधिकारी नियुक्त करना, अविलंब प्राथमिकी दर्ज करना, पीड़ित के परिवार के सदस्यों के उत्पीड़न को रोकना, यह सुनिश्चित करना कि भीड़ हिंसा के मामले प्रतिदिन फास्ट-ट्रैक कोर्ट द्वारा निपटाए जाएं, एक पीड़ित को न्याय दिलाया लाया जाए। मुआवजा योजना, और हिंसा को रोकने में अपने कर्तव्यों को विफल करने वाले पुलिसकर्मियों को जवाबदेह ठहराना।
नागरिक संतानों ने केरेहल्ली और उसके साथियों की गिरफ्तारी सुनिश्चित करने में विफल रहने के लिए सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आदेशित पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की भी मांग की है।
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